नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में चाय बागान की जमीन की खरीद-फरोख्त के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सरकार से पूर्व में लगाई गई रोक को जारी रखते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कोर्ट ने पहले भी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था, लेकिन अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है। इसलिए खरीद-फरोख्त पर लगी रोक को बढ़ाया जाए और सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए जाएं।
देहरादून के विकेश सिंह नेगी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सरकार में निहित जमीन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। जनहित याचिका में कहा गया कि राजा चंद्र बहादुर सिंह की जमीन जो सर प्लस लैंड है, 1960 में सरकार में निहित होनी थी, लेकिन लाडपुर, नथनपुर और रायपुर समेत अन्य जमीनों को भूमाफियाओं द्वारा बेचा जा रहा है।
याचिका में कहा गया था कि करीब 350 बीघा जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाई जाए, सरकार तुरंत इस जमीन पर कब्जा ले और जमीन की खरीद-फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और कब्जे के कई मामले सामने आ चुके हैं। सरकार लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान भी चला रही है।
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